पुलिस की सख्ती: अब नए नियमों के तहत संचालित होंगे स्पा और मसाज सेंटर
राजधानी जयपुर में स्पा और मसाज सेंटरों को लेकर पुलिस ने पहली बार सख्त गाइडलाइन जारी की है। एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह के निर्देशानुसार, स्पा और मसाज सेंटर संचालकों को 13 बिंदुओं की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इन नए नियमों के तहत अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

स्पा और मसाज सेंटर के लिए नई गाइडलाइन के अहम बिंदु
पुलिस द्वारा जारी इन नए नियमों में कई महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक स्पा और मसाज सेंटर संचालक के लिए अनिवार्य होगा।
1. स्पा और मसाज सेंटर में पुरुष और महिला सेक्शन अलग-अलग होंगे
पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी स्पा और मसाज सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग खंड होंगे। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी।
2. मसाज रूम के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकेंगे
मसाज रूम या स्पा के केबिन में दरवाजे बंद करने की अनुमति नहीं होगी। दरवाजों पर कुंडी या लॉक नहीं लगाया जा सकेगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और गलत गतिविधियों को रोका जा सकेगा।
3. ग्राहकों की एंट्री होगी रजिस्टर में दर्ज
हर ग्राहक का पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा और उसकी एंट्री रजिस्टर में की जाएगी। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि स्पा और मसाज सेंटर में आने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए।
4. आवासीय क्षेत्रों में नहीं खुल सकेंगे मसाज सेंटर
अब किसी भी आवासीय परिसर में स्पा और मसाज सेंटर संचालित नहीं किए जा सकेंगे। यह निर्णय क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है।
5. कर्मचारियों के लिए अनिवार्य डिग्री या डिप्लोमा
मसाज सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों के पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में मान्य डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति ही इस क्षेत्र में काम करें।
6. कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
मसाज और स्पा सेंटरों में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नाबालिगों के काम करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
7. कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
स्पा और मसाज सेंटर में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (Police Clearance Certificate – PCC) अनिवार्य किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों के खिलाफ कोई अपराधिक मामला दर्ज न हो।

8. लाइसेंस नंबर और अन्य विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने होंगे
हर स्पा और मसाज सेंटर को अपने लाइसेंस नंबर और अन्य महत्वपूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने होंगे। इससे ग्राहकों को यह पता चल सकेगा कि वे एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सेंटर में सेवा प्राप्त कर रहे हैं।
पुलिस ने क्यों उठाया यह कदम?
जयपुर सहित राजस्थान के कई अन्य शहरों में स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में अवैध गतिविधियों की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। पुलिस को लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही थीं कि कुछ मसाज पार्लर देह व्यापार का अड्डा बन चुके हैं। इन बढ़ती शिकायतों के बाद ही एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने इन गाइडलाइनों को जारी किया।
क्या गाइडलाइन का सही से पालन होगा?
हालांकि पुलिस द्वारा नियम जारी कर देना आसान है, लेकिन इनका सही से पालन करवाना एक बड़ी चुनौती होगी। सवाल यह उठता है कि क्या स्पा और मसाज सेंटर संचालक इन नए नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे? इसके लिए पुलिस को सख्ती से मॉनिटरिंग करनी होगी।
जनता से अपील
पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी स्पा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियां नजर आएं, तो वे तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। इससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी।
निष्कर्ष
जयपुर में स्पा और मसाज सेंटरों को लेकर पुलिस की यह नई गाइडलाइन निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। इससे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और स्पा इंडस्ट्री को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इस नियम का सही से पालन सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी, लेकिन अगर प्रशासन और जनता साथ मिलकर काम करें, तो इस पहल को सफल बनाया जा सकता है।
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