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अब मोबाइल ऐप से भी गिरदावरी शुरु हो चुकी है, किसान स्वयं कर सकते हैं अपना डेटा अपडेट, पटवारियों के चक्कर लगाने से अब मिलेगा छुटकारा

झुंझुनूं : झुंझुनूं में मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा शुरू हो गई है. किसान को पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान घर बैठे गिरदावरी कर सकेंगे। इसके लिए किसान को सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ‘राज किसान गिरदावरी ऐप’ डाउनलोड करना होगा और अपने जन आधार से लॉगिन करना होगा।

इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसके वेरिफिकेशन के बाद ऐप लॉग इन हो जाएगा। इसके बाद आपको फसल विवरण जोड़ें पर क्लिक करना होगा, फिर ऊपर की तरफ जन आधार से संबंधित खसरा का विकल्प होगा और दूसरी तरफ खसरा खोजें का विकल्प होगा।

इन दोनों विकल्पों में से खसरा सर्च करके क्लिक करने पर एक साधारण पेज खुलेगा। इसमें किसान को अपना जिला, तहसील और गांव का चयन करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद अपने फ़ील्ड का क्षेत्रफल चिह्नित करें और कैलिब्रेट पर क्लिक करें। अंशांकन करने के बाद गिरदावरी मौसम एवं फसल का चयन करें तथा क्षेत्रफल का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्ज करें।

इसके बाद खेत में बोई गई फसल का स्पष्ट फोटो अपलोड करना होगा, जिसमें फसल सिंचित है या असिंचित, सिंचाई का स्त्रोत एवं फलदार वृक्ष, उनकी संख्या आदि का उल्लेख करते हुए उपरोक्त प्रक्रिया के बाद विकल्प का चयन करना होगा। प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, वहां क्लिक करने के बाद सबमिट का विकल्प आएगा।


सबमिट विकल्प पर क्लिक करने पर किरायेदार द्वारा की गई गिरदावरी जमा करने पर पंजीयन क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। गिरदावरी प्रक्रिया संबंधित खसरों (खेतों) में खड़े होकर पूरी करनी होगी। यदि एक खसरे में एक से अधिक फसल हो तो एक से अधिक फसल की गिरदावरी प्रस्तुत करनी होगी।

गिरदावरी करते समय फसल के साथ अपनी सेल्फी फोटो की आवश्यकता नहीं है। यदि किसानों के खेतों में किसी भी प्रकार की फसल नहीं है, तो भी वे नील फसल (बिना फसल) की गिरदावरी प्रस्तुत करें, ताकि किसी भी खसरे की रबी गिरदावरी बकाया न रहे। एक खाते में एक से अधिक खाताधारक होने की स्थिति में कोई भी एक खाताधारक खसरे की अगल-बगल से पूरी निगरानी नहीं कर सकता है।

गिरदावरी जमा करने से पहले यह जांच लें कि गिरदावरी से संबंधित सभी विवरण सही हैं या नहीं। एक बार जमा करने के बाद किसान उस गिरदावरी में कोई संशोधन नहीं कर सकेंगे।

Tags: Agriculture, Bihar News, Local18

FIRST PUBLISHED : August 30, 2024, 22:20 IST

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